E-Challan New Rule 2026 : अब 45 दिन में करें आपत्ति, Fine भरने के लिए मिलेंगे 75 दिन।

E-Challan New Rule 2026 : अगर आपका ट्रैफिक नियम तोड़ने पर  ई-चालान कट गया है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है।सड़क परिवहन मंत्रालय ने चालान भुगतान और आपत्ति दर्ज करने की नई समय सीमा तय कर दी है।

Under the new E-Challan Rule 2026, motorists get 45 days to object and 75 days to pay the traffic fine.

 

नए प्रावधान के तहत वाहन मालिक 45 दिनों के भीतर चालान पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही, जुर्माना भरने के लिए अब 75 दिनों का समय मिलेगा।इससे लोगों को अपनी बात रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है।

कैसे करें ई -चालान को चैलेंज ? जाने 45 दिन और 75 दिन का नियम। (E-Challan New Rule 2026)

अब वाहन चालक अपने ट्रैफिक चालान को ऑनलाइन चैलेंज कर सकेंगे। इसके लिए ई-चालान परिवहन पोर्टल पर जाकर आवश्यक सबूतों के साथ आपत्ति दर्ज करनी होगी। चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर उसे चुनौती दी जा सकेगी। यदि इस अवधि में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती तो चालान को स्वीकार माना जाएगा। आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चालान जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर 75 दिनों की समय सीमा तय की गई है।

नए नियमों के अनुसार ई -चालान की सूचना वाहन मालिक के मोबाइल नंबर और पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी। यदि निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी भुगतान न होने पर आरसी से जुड़ी सेवाएँ जैसे ट्रांसफर या नवीनीकरण अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।

गलत चालान पर राहत, लेकिन कोर्ट जाने से पहले 50% राशि अनिवार्य। (E-Challan New Rule 2026)

सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, नई ई- चालान व्यवस्था का उद्देश्य गलत या संदिग्ध चालानों से लोगों को राहत देना और शिकायतों का पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। अब यदि किसी वाहन मालिक को चालान पर आपत्ति है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकता है, हालांकि नियमों को और सख्त बनाते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेज अपडेट नहीं होने की स्थिति में वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं माना जाएगा।

यदि परिवहन अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी वाहन मालिक संतुष्ट नहीं होता और वह मामले को अदालत में चुनौती देना चाहता है, तो उसे पहले जुर्माने की कुल राशि का 50% जमा कराना होगा। पहले कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती थी। नई व्यवस्था का मकसद अनावश्यक मुकदमों को कम करना और गंभीर मामलों में ही कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है ताकि सिस्टम अधिक जवाबदेह और प्रभावी बन सके।

चालान चैलेंज करने की नई टाइमलाइन क्या है? (E-Challan New Rule 2026)

चालान जारी होने के 45, दिनों के भीतर आपको  उसे चैलेंज करना होगा। अगर आपने 45 दिनों में चालान को चैलेंज नहीं किया तो इसे स्वतः स्वीकार माना जाएगा। इसके बाद आपको चालान की राशि अगले 30 दिनों में भुगतान करनी होगी। मतलब कुल मिलाकर चालान जारी होने के बाद 75 दिन तक का समय मिलेगा

पहले क्या नियम था और अब क्या बदला? 

पहले अगर चालान का भुगतान 90 दिनों तक नहीं होता था, तो वह ऑटोमैटिक वर्चुअल कोर्ट में चला जाता था। जब मामला कोर्ट में लंबित होता था तो ट्रांसपोर्ट विभाग RC रिन्यूअल, डुप्लीकेट DL, NOC और PUC जैसी सुविधाओं को रोक नहीं पाते थे। इसी वजह से बहुत से लोग चालान इग्नोर करते थे । नए नियम के मुताबिक अब कोई चालान ऑटोमैटिक कोर्ट में नहीं जाएगा।

 

Disclaimer : यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव है। किसी भी कानूनी निर्णय से पहले आधिकारिक अधिसूचना या संबंधित सरकारी वेबसाइट से जानकारी अवश्य जांच लें। लेखक किसी त्रुटि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

 

 

 

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